बैगा बच्चों की मौत पर हाईकोर्ट में PIL, सरकार से जवाब तलब
बैगा बच्चों की मौत पर हाईकोर्ट में PIL, सरकार से जवाब तलब
बालाघाट के बैगा आदिवासी इलाकों में कुपोषण और संक्रमण से बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्
बैगा बच्चों की मौत पर हाईकोर्ट में PIL, सरकार से जवाब तलब
जबलपुर | 9 सितंबर — बालाघाट के बैगा आदिवासी इलाकों में कुपोषण और संक्रमण से बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। अधिवक्ता अंशुल तिवारी ने 1 सितंबर को याचिका दायर की थी।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने सरकार से जवाब मांगा है। उस समय तक करीब 27 बच्चों की मौत हो चुकी थी।
याचिका में आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और कुपोषण पर सरकार की जवाबदेही की मांग की गई है। यह मामला अब भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
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