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सुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR पर रोक से किया इनकार — 15 अक्टूबर से ₹2000 से ऊपर के लेनदेन पर 0.4% शुल्क

सुप्रीम कोर्ट ने UPI MDR पर रोक से किया इनकार — 15 अक्टूबर से ₹2000 से ऊपर के लेनदेन पर 0.4% शुल्क

सुप्रीम कोर्ट ने UPI पर MDR लगाने के फैसले पर रोक से इनकार किया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके तहत ₹2,000 से अधिक के UPI person-to-merchant लेनदेन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लगाया जाना है। यह नया नियम 15 अक्टूबर से लागू होना है।

कोर्ट ने MDR को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (PIL) को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) तथा NPCI को चार हफ्तों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी — यानी शुल्क लागू होने से ठीक दो दिन पहले।

गौरतलब है कि यह शुल्क केवल व्यापारियों से लिए जाने वाले लेनदेन (P2M) पर लागू होगा; आम लोगों के बीच होने वाले UPI भुगतान (P2P) पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। UPI आज देश का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, इसलिए शुल्क संरचना में किसी भी बदलाव का असर व्यापारियों और उपभोक्ताओं — दोनों पर पड़ सकता है।

(स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू बिजनेसलाइन)

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