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SC का बड़ा संदेश: बस कंडक्टर और सचिव का न्याय पाने का अधिकार बराबर

SC का बड़ा संदेश: बस कंडक्टर और सचिव का न्याय पाने का अधिकार बराबर

SC का बड़ा संदेश: बस कंडक्टर और सचिव का न्याय पाने का अधिकार बराबर
बस कंडक्टर और सचिव का न्याय पाने का अधिकार बराबर
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस कंडक्टर और शीर्ष नौकरशाह का न्याय तक पहुंचने का अधिकार बराबर है

1 अक्टूबर 2026 — सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बस कंडक्टर और शीर्ष नौकरशाह का न्याय तक पहुंचने का अधिकार बराबर है। जस्टिस जोयमाल्या बागची की बेंच ने बर्खास्त न्यायिक अधिकारी की इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका की जल्दी सुनवाई की मांग ठुकरा दी।

कोर्ट ने कहा कि एक को प्राथमिकता देने से कतार में खड़े लाखों वादकारियों के साथ अन्याय होगा।

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