मुंबई शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) सोमवार से कड़ा एक्शन लेने जा रही है। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन (C&D) कचरा बिना ट्रैकिंग डिवाइस के ढोने वाले वाहनों पर अब 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
BMC के फैसले के अनुसार, सोमवार से हर उस वाहन पर प्रति वाहन प्रति उल्लंघन 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जो सक्रिय व्हीकल ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (VTMS) के बिना कंस्ट्रक्शन कचरा या खुदाई की मिट्टी ढोता पाया जाएगा। जो कंस्ट्रक्शन साइटें BMC के मुंबई डेब्रिज कंट्रोल एंड ट्रैकिंग सिस्टम (MDCTS) पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं, उन पर भी इतना ही जुर्माना लगेगा।
मुंबई में रोज 8,000 टन से ज्यादा कंस्ट्रक्शन कचरा निकलता है, लेकिन BMC के पास दहिसर और शिलफाटा में रोज सिर्फ करीब 1,200 टन के निस्तारण की क्षमता है। क्षमता से ज्यादा कचरा सड़कों, खाली प्लॉटों, नालों और खाड़ियों में अवैध रूप से फेंका जा रहा है। BMC ने अपने सभी 26 वार्डों में निरीक्षण के निर्देश जारी कर दिए हैं और सोमवार से जांच शुरू होगी।
BMC ने MMRDA, MHADA, SRA, रेलवे, PWD और मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को भी निर्देश दिए हैं कि उनके दायरे में काम कर रहे ठेकेदार इस ट्रैकिंग व्यवस्था का पालन करें। MDCTS पोर्टल इसी साल अगस्त में शुरू किया गया था, जो कचरे को उसके स्रोत से अधिकृत निस्तारण केंद्र तक ट्रैक करता है।
मुख्य बातें
- सोमवार से बिना VTMS ट्रैकिंग के कचरा ढोने पर 25,000 जुर्माना
- MDCTS पोर्टल पर अपंजीकृत कंस्ट्रक्शन साइटों पर भी इतना ही दंड
- मुंबई में रोज 8,000 टन कंस्ट्रक्शन कचरा, क्षमता सिर्फ 1,200 टन
- 26 वार्डों में निरीक्षण के निर्देश, सोमवार से जांच शुरू
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