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Mumbai City: सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर रोक, 4 दिसंबर तक बैन

Mumbai City: सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर रोक, 4 दिसंबर तक बैन
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Mumbai City: सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर रोक, 4 दिसंबर तक बैन

मुंबई: मुंबई पुलिस ने शहर की सार्वजनिक सड़कों, गलियों और मुख्य मार्गों पर पटाखे, रॉकेट और अन्य आतिशबाजी फोड़ने पर रोक लगा दी है। यह आदेश 6 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि से 4 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। बृहन्मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के अंदर अब इस अवधि में सार्वजनिक स्थानों पर आतिशबाजी से पूरी तरह बचना होगा।

आदेश में सिर्फ पटाखों पर ही रोक नहीं है — सार्वजनिक स्थानों पर हाई-इंटेंसिटी लेजर, ल्यूमेन लाइट और सर्चलाइट बीम के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि तेज रोशनी और लेजर बीम से लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। दीवाली जैसे त्योहारों के मौसम में मुंबई की सड़कों पर बड़ी भीड़ और आतिशबाजी की संभावना को देखते हुए यह रोक लगाई गई है।

मुंबई पुलिस के अनुसार यह आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट के 22 सितंबर 2026 के निर्देशों के बाद जारी किया गया है। पर्यावरण से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों को सड़कों पर पटाखे जलाने पर बैन लगाने और तेज रोशनी वाले डिस्प्ले पर रोक लगाने के कदम उठाने का निर्देश दिया था — ताकि हवा और आवाज के प्रदूषण पर काबू पाया जा सके और सड़क पर पटाखों व तेज रोशनी से होने वाले खतरों को रोका जा सके।

नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। मामले की परिस्थितियों के आधार पर उल्लंघनकर्ताओं पर पर्यावरण (संरक्षण) कानून 1986, विस्फोटक कानून 1884, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

हाई-इंटेंसिटी लेजर और तेज लाइट पर भी प्रतिबंध — उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

  • मुंबई शहर: सार्वजनिक सड़कों, गलियों और मुख्य मार्गों पर पटाखे, रॉकेट और आतिशबाजी पर प्रतिबंध
  • आदेश 6 अक्टूबर 2026 की मध्यरात्रि से 4 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा
  • हाई-इंटेंसिटी लेजर, ल्यूमेन लाइट और सर्चलाइट बीम के इस्तेमाल पर भी रोक
  • बॉम्बे हाईकोर्ट के 22 सितंबर 2026 के निर्देशों के बाद जारी हुआ मुंबई पुलिस का आदेश
  • उल्लंघन पर पर्यावरण कानून, विस्फोटक कानून, BNS और ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत कार्रवाई
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