गडचिरोली जिले में नवरात्र, शारदा-दुर्गा उत्सव, विजयादशमी और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन शांतिपूर्वक मनाने के लिए पुलिस अधीक्षक एम. रमेश ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की कलम 36 के तहत विशेष आदेश जारी किया है। यह आदेश 11 से 23 अक्टूबर 2026 तक पूरे गडचिरोली जिले में लागू रहेगा।
इस आदेश के तहत सभी उपविभागीय पुलिस अधिकारियों और पुलिस थाना प्रभारियों को मिरवणुकों के मार्ग व समय तय करने, सभा-मिरवणुकों में शामिल नागरिकों के वर्तन पर निर्देश देने तथा धार्मिक स्थलों के आसपास वर्तन पर निर्बंध लगाने के अधिकार दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर वाद्य और ध्वनिक्षेपकों के उपयोग पर भी निर्बंध व मर्यादा लगाई जा सकेगी।
जिला पुलिस अधीक्षक एम. रमेश ने कहा है कि अतितीव्र ध्वनि उपकरणों पर पाबंदी रहेगी और ध्वनिक्षेपक के लिए लिखित अनुमति आवश्यक होगी, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिनियम की कलम 134 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उत्सवकाल में गडचिरोली में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने थाना स्तर पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं।
मुख्य बातें
- गडचिरोली में 11 से 23 अक्टूबर तक कलम 36 लागू, एसपी एम. रमेश ने जारी किया आदेश।
- नवरात्र, विजयादशमी और धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के मद्देनजर शांतता बनाए रखने का उद्देश्य।
- मिरवणूक मार्ग-समय, धार्मिक स्थलों के वर्तन और ध्वनिक्षेपक पर निर्बंध लगाने के अधिकार थानों को।
- अतितीव्र ध्वनि उपकरणों पर पाबंदी; ध्वनिक्षेपक के लिए लिखित अनुमति जरूरी, उल्लंघन पर कलम 134 के तहत कार्रवाई।
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