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पंजाब: CM मान के OSD के CBI केस में SC — जांच जारी, गिरफ्तारी नहीं

पंजाब: CM मान के OSD के CBI केस में SC — जांच जारी, गिरफ्तारी नहीं
तस्वीर: प्रतीकात्मक
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पंजाब: CM मान के OSD के CBI केस में SC — जांच जारी, गिरफ्तारी नहीं

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 अक्टूबर) को CBI की FIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही जांच एजेंसी को कोई भी कठोर कदम उठाने से रोक दिया। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने पंजाब सरकार की याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया और कहा कि राज्य सरकार जांच में पूरा सहयोग करे।

CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) राजबीर सिंह घुमन और पांच अन्य लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। यह FIR पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 5 अक्टूबर के उस आदेश के बाद दर्ज हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने CBI को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए थे और दो महीने में रिपोर्ट मांगी थी। CBI ने पंजाब और चंडीगढ़ में 8 ठिकानों पर तलाशी भी ली थी।

आरोप है कि घुमन और उनके सहयोगी नितिन गोहल और बीर दविंदर ने सरकारी तबादलों और नियुक्तियों में पैसों का लेन-देन, टेंडर और नीतिगत फैसलों में प्रभाव, और गोपनीय सरकारी दस्तावेजों की जानकारी लीक करने जैसे कामों में भूमिका निभाई। ये आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ED) के उस संवाद पर आधारित हैं, जो ED ने 30 जुलाई को पंजाब के पुलिस महानिदेशक को भेजा था। हाईकोर्ट में जनहित याचिका अधिवक्ता निखिल सराफ ने दायर की थी।

मामले के राजनीतिक पहलू पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से मुख्यमंत्री मान की छवि धूमिल की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा — FIR पर रोक नहीं लगाई जा रही, लेकिन कोई कठोर कदम भी नहीं उठाया जाएगा। मामले में आगे की सुनवाई होगी।

मुख्य बातें

  • SC ने CBI FIR पर रोक से इनकार किया
  • जांच जारी रहेगी, गिरफ्तारी पर रोक
  • पंजाब सरकार जांच में सहयोग करेगी: SC
  • आरोप: तबादलों में पैसा, गोपनीय दस्तावेज लीक
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