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केरल हाईकोर्ट: पूर्व CM पिनराई विजयन के खिलाफ FIR का आदेश

केरल हाईकोर्ट: पूर्व CM पिनराई विजयन के खिलाफ FIR का आदेश
चित्र: विकिमीडिया कॉमन्स
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केरल हाईकोर्ट: पिनराई विजयन के खिलाफ FIR का आदेश

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार (9 अक्टूबर 2026) को पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी वीना टी और दामाद पी.ए. मोहम्मद रियास (बैठे हुए सीपीआई(एम) विधायक) के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति ए. बधारुद्दीन ने अधिवक्ता के.एम. शाजाहन की याचिका स्वीकार की और कहा कि प्रारंभिक जांच की जरूरत नहीं है (The Hindu, Rediff, ThePrint/PTI)।

ईडी का आरोप है कि CMRL (कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड) ने "आईटी परामर्श सेवाओं" के नाम पर वीना की अब बंद हो चुकी कंपनी एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 2.78 करोड़ रुपये का कपटपूर्ण भुगतान किया। कोर्ट ने कांग्रेस-नेतृत्व वाली UDF सरकार के SIT (प्रारंभिक जांच) फैसले को गैरकानूनी करार देकर रद्द कर दिया और VACB (विजिलेंस और भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो) को "तुरंत" FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।

विस्तृत फैसला आना अभी बाकी है, लेकिन यह आदेश केरल की राजनीति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है।

मुख्य बातें

  • 9 अक्टूबर को केरल हाईकोर्ट का आदेश
  • पूर्व CM, बेटी वीना, दामाद रियास पर FIR
  • 2.78 करोड़ के कपटपूर्ण भुगतान का आरोप
  • UDF के SIT फैसले को रद्द किया
  • VACB को तुरंत FIR के निर्देश
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