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CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान: 'संशोधित Form 6 को हमने कभी मंजूरी नहीं दी'

CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान: 'संशोधित Form 6 को हमने कभी मंजूरी नहीं दी'
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CJI सूर्यकांत का बड़ा बयान — Supreme Court ने कभी मंजूरी नहीं दी संशोधित Form 6 को

नई दिल्ली: Chief Election Commissioner ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने सोमवार (5 अक्टूबर) को साफ कर दिया कि Supreme Court ने Election Commission के संशोधित Form 6 को कभी मंजूरी नहीं दी। सुनवाई के दौरान CJI ने कहा — "संशोधित Form 6 को हमने मंजूरी नहीं दी है, यह स्पष्ट कर लें। जब रिकॉर्ड पेश किया जाएगा, तो हम देखना चाहेंगे कि इसे किसने संशोधित किया।"

Form 6 वह statutory application है जिसके जरिए पहली बार मतदाता बनने वाला नागरिक electoral roll में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करता है। विवाद तब शुरू हुआ जब SIR (Special Intensive Revision) के दौरान EC के online portal ECINet/ERONet पर Form 6 के डिजिटल version में एक additional declaration जोड़ दी गई — जिसमें आवेदक के माता-पिता की पिछली SIR में स्थिति के बारे में जानकारी मांगी गई, जबकि statutory form में ऐसा कोई amendment नहीं हुआ था।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुसेमी ने आरोप लगाया कि CEC ने "EC के DG (IT) सीमा खन्ना के साथ मिलकर" Form 6 को जुलाई 2026 में digitally बदला था, और EC संधू ने इसे "अनधिकृत और अवैध" बताकर तत्काल वापस लेने की मांग की थी। ECI ने 26 सितंबर को press note जारी कर दावा किया था कि "SIR के लिए Form 6 से जुड़ा declaration Supreme Court द्वारा बरकरार रखा गया है" — लेकिन CJI के बयान के बाद यह दावा खारिज हो गया है।

Supreme Court ने CEC के खिलाफ कोई interim order देने से इनकार कर दिया और Centre और Election Commission को notices जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई official records पेश होने के बाद होगी, जब court यह जांचेगा कि form में बदलाव आखिर किया किसने। उल्लेखनीय है कि ECI ने बाद में उन राज्यों के ECINET portal से यह declaration हटा दिया था जहां SIR समाप्त हो चुकी है।

मुख्य बातें

  • CJI सूर्यकांत: "संशोधित Form 6 को हमने मंजूरी नहीं दी — रिकॉर्ड आने पर देखेंगे किसने बदला"
  • SIR के दौरान ECINet/ERONet पर Form 6 में additional declaration जोड़ी गई; statutory form में कोई amendment नहीं
  • ECI का 26 सितंबर का दावा — "declaration SC ने बरकरार रखा" — CJI के बयान से खारिज
  • SC ने CEC के खिलाफ interim order देने से इनकार; Centre और EC को notices जारी
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