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CEC-EC नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट: 23 सितंबर के बंटे फैसले की समीक्षा की याचिका पर CJI बोले — 'जांचकर फैसला लेंगे'

CEC-EC नियुक्ति कानून पर सुप्रीम कोर्ट: 23 सितंबर के बंटे फैसले की समीक्षा की याचिका पर CJI बोले — 'जांचकर फैसला लेंगे'
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CEC-EC नियुक्ति कानून: बंटे फैसले की समीक्षा पर CJI बोले — 'जांचकर फैसला लेंगे'

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (7 अक्टूबर 2026) को उस याचिका पर विचार करने का फैसला किया जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (EC) की नियुक्ति वाले 2023 के कानून पर 23 सितंबर के बंटे फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने यह आवेदन CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने रखा, जिस पर CJI ने कहा — 'हम जांचकर फैसला लेंगे'।

23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच इस सवाल पर बंटी थी कि 2023 के उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जाए या नहीं — यह कानून CEC और EC की चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को बाहर करता है; अभी प्रधानमंत्री, एक नामांकित केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता मिलकर चयन करते हैं।

ताजा याचिका में जस्टिस शर्मा की भागीदारी पर भी सवाल उठाए गए हैं — बताया गया कि उनके बेटे सिद्धार्थ शर्मा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में निर्वाचन आयोग (ECI) के स्थायी वकील हैं। शंकरनारायणन ने यह भी बताया कि एक क्यूरेटिव याचिका भी दाखिल हुई है, हालांकि समीक्षा की याचिका स्वतंत्र है।

यह घटनाक्रम 5 अक्टूबर के उस घटनाक्रम से अलग है, जिसमें अदालत ने CEC ज्ञानेश कुमार को तुरंत हटाने से इनकार किया था। अब अदालत यह तय करेगी कि बंटे फैसले की समीक्षा की जाए या नहीं।

मुख्य बातें

  • 7 अक्टूबर को CJI सूर्यकांत की बेंच ने 2023 के CEC-EC नियुक्ति कानून पर बंटे फैसले की समीक्षा की याचिका पर विचार का फैसला किया।
  • वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने आवेदन रखा; CJI बोले — 'हम जांचकर फैसला लेंगे'।
  • 2023 का कानून CEC-EC चयन समिति से CJI को बाहर करता है; 23 सितंबर को दो जजों की बेंच इस पर बंटी थी।
  • याचिका में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की भागीदारी पर सवाल — बेटे ECI के स्थायी वकील हैं।
  • क्यूरेटिव याचिका भी दाखिल; यह 5 अक्टूबर के CEC-हटाने वाले मामले से अलग नया घटनाक्रम है।
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