दिल्ली दंगों के षड्यंत्र मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
नई दिल्ली | 30 सितंबर — दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र वाले मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश पारित किया। दोनों आरोपी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में जेल में हैं।
कोर्ट ने कहा कि वह गुलफिशा फातिमा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव नहीं कर सकती, जिसमें जमानत के लिए शर्तें लगाई गई थीं — एक, सुरक्षित गवाहों की जांच पूरी होना और दो, आदेश (5 जनवरी) के एक साल पूरे होना। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होतीं, हाईकोर्ट उस आदेश को संशोधित नहीं कर सकता।
उल्लेखनीय है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम दिल्ली दंगों के षड्यंत्र मामले में लंबे समय से जेल में हैं और जमानत को लेकर कई बार अदालतों का रुख कर चुके हैं। इस आदेश के बाद अब दोनों को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के पूरा होने का इंतजार करना होगा।
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