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आंध्र में 6 हफ्ते में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का हाईकोर्ट का आदेश, 34% BC आरक्षण के GO रद्द

आंध्र में 6 हफ्ते में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का हाईकोर्ट का आदेश, 34% BC आरक्षण के GO रद्द

आंध्र में 6 हफ्ते में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का हाईकोर्ट का आदेश, 34% BC आरक्षण के GO र
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों पर बड़ा फैसला देते हुए राज्य सरकार और चुनाव
आंध्र में 6 हफ्ते में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का हाईकोर्ट का आदेश, 34% BC आरक्षण के GO र

अमरावती | 30 सितंबर — आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनावों पर बड़ा फैसला देते हुए राज्य सरकार और चुनाव आयोग को छह सप्ताह के भीतर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 34% आरक्षण देने वाले दो सरकारी आदेशों (GO) को भी रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों पर दायर याचिकाओं की सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला आया है।

कोर्ट ने YSR कांग्रेस पार्टी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें 'SIR' (सर्वेक्षण/गणना) प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्थानीय चुनाव कराने की मांग की गई थी। साथ ही वार्ड परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका भी खारिज हो गई।

इस फैसले को TDP और YCP दोनों के लिए झटका माना जा रहा है — BC वोटरों को रिझाने के लिए 34% आरक्षण का TDP का प्रस्ताव खारिज हो गया, जबकि चुनाव टालने की YSR कांग्रेस की रणनीति भी नाकाम हो गई। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है या छह सप्ताह की समयसीमा में चुनाव प्रक्रिया शुरू करती है।

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