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कर्नाटक: 56% आरक्षण रद्द पर SC जाएगा कैबिनेट, HC के आदेश को चुनौती

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कर्नाटक: 56% आरक्षण रद्द पर SC जाएगा कैबिनेट, HC के आदेश को चुनौती
तस्वीर: प्रतीकात्मक
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कर्नाटक: 56% आरक्षण रद्द पर SC जाएगा कैबिनेट, HC के आदेश को चुनौती

बेंगलुरु — कर्नाटक स्टेट कैबिनेट अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर फैसला लेगी। हाई कोर्ट ने SC कोटे को 15 प्रतिशत से 17 प्रतिशत और ST कोटे को 3 प्रतिशत से 7 प्रतिशत करके आरक्षण 56 प्रतिशत करने के आदेश को रद्द कर दिया था। डिप्टी CM जी परमेश्वरा ने मंगलवार को कहा कि सरकार कानूनी विकल्पों की जांच कर रही है।

परमेश्वरा ने कहा कि यह फैसला संवैधानिक दायरे में लिया जाएगा। पिछली सरकार ने 50 प्रतिशत की सीमा तोड़कर आरक्षण को 56 प्रतिशत किया था और उसी हिसाब से कई भर्तियां भी हुईं। वर्तमान सरकार ने भी इस कदम का समर्थन किया था और इसे लागू करने की मांग की थी।

डिप्टी CM ने कहा कि आरक्षण का मकसद उन समुदायों को न्याय दिलाना है जो हजारों वर्षों से शैक्षणिक, सामाजिक और रोजगार के अवसरों से वंचित रहे हैं। कैबिनेट में अगला कदम तय होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी या नहीं।

मुख्य बातें

  • HC ने SC-ST आरक्षण को 56% करने का आदेश रद्द किया
  • डिप्टी CM परमेश्वरा: कैबिनेट SC जाने पर फैसला लेगी
  • 50% की सीमा तोड़कर बढ़ाया गया था आरक्षण
  • फैसला संवैधानिक दायरे में लिया जाएगा — सरकार
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