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महाराष्ट्र: पीजी मेडिकल सीट रोकने पर 2 साल का बैन

महाराष्ट्र: पीजी मेडिकल सीट रोकने पर 2 साल का बैन
चित्र: विकिमीडिया कॉमन्स (पुरालेख)
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पीजी मेडिकल सीट ब्लॉक पर 2 साल का बैन

महाराष्ट्र सरकार ने मेडिकल प्रवेश में सीट ब्लॉक करने की प्रथा पर सख्त रोक लगा दी है। हिंदुस्तान टाइम्स (11 अक्टूबर) की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनल केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया (सीएपी) राउंड में मिली पीजी मेडिकल या डेंटल सीट न भरने वाले उम्मीदवार अब अगले 2 शैक्षणिक वर्षों तक प्रवेश से प्रतिबंधित रहेंगे।

यह नियम महाराष्ट्र प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस (पोस्टग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों में प्रवेश का नियमन) नियम, 2026 के तहत अधिसूचित किया गया है; अधिसूचना 5 अक्टूबर को जारी हुई थी। इसके साथ ही संस्थान-स्तरीय प्रवेश राउंड खत्म कर दिया गया है — संस्थागत और एनआरआई कोटे समेत सभी प्रवेश अब राज्य सीईटी सेल के ऑनलाइन सीएपी के तहत ही होंगे।

नए नियमों के मुताबिक हर राउंड में नया प्रेफरेंस फॉर्म भरना जरूरी होगा, और स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरने वाला उम्मीदवार उसी साल के अगले राउंड से बाहर हो जाएगा। एनआरआई कोटे की खाली सीटें इंटर-से मेरिट के आधार पर अन्य श्रेणियों के पात्र उम्मीदवारों को दी जाएंगी।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रिफ के मुताबिक सीएपी से प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट-आधारित होगी। विभाग के सचिव धीरज कुमार ने कहा कि यूजी में बदलाव के बाद अब पीजी प्रवेश में भी यही व्यवस्था लागू की गई है।

मुख्य बातें

  • फाइनल राउंड की सीट न भरने पर 2 साल का बैन।
  • नियम 5 अक्टूबर 2026 को अधिसूचित हुए।
  • संस्थागत और एनआरआई कोटे के राउंड खत्म।
  • सभी प्रवेश राज्य सीईटी सेल के सीएपी से।
  • खाली एनआरआई सीटें मेरिट से भरी जाएंगी।
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