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1 अक्टूबर से लागू 5 बड़े बदलाव: कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹70 महंगा, SBI ATM की फ्री लिमिट घटी, टैक्स डेडलाइन बढ़ी

1 अक्टूबर से लागू 5 बड़े बदलाव: कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹70 महंगा, SBI ATM की फ्री लिमिट घटी, टैक्स डेडलाइन बढ़ी

1 अक्टूबर से लागू 5 बड़े बदलाव: कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹70 महंगा, SBI ATM की फ्री लिमिट घटी, टैक्स डेडलाइन बढ़ी

1 अक्टूबर से लागू 5 बड़े बदलाव: LPG, SBI ATM, टैक्स, NPS नियम बदले
कमर्शियल LPG सिलेंडर ₹70 तक महंगा — दिल्ली में नई कीमत ₹2810
SBI सैलरी अकाउंट पर दूसरे बैंक के ATM में फ्री लिमिट 10 से घटकर 5
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कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर — 1 अक्टूबर से कीमतों में बढ़ोतरी लागू

नई दिल्ली | 1 अक्टूबर — अक्टूबर महीने की शुरुआत देश में कई बड़े बदलावों के साथ हुई है, जिनका असर हर घर और हर जेब पर पड़ेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फेस्टिव सीजन की शुरुआत से पहले 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। दिल्ली में नया दाम ₹2810.00 (पहले ₹2747.50), कोलकाता में ₹2954.00 (पहले ₹2884.00), मुंबई में ₹2764.50 और चेन्नई में ₹2983.00 हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च बढ़ेगा, जिससे चाय-नाश्ता और शादियों की कैटरिंग भी महंगी हो सकती है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए 1 अक्टूबर से दूसरे बैंकों के ATM पर मुफ्त ट्रांजैक्शन की लिमिट 10 से घटकर 5 हो गई है — इसमें फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल दोनों ट्रांजैक्शन शामिल हैं। 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन खत्म होने के बाद दूसरे बैंक के ATM से कैश निकालने पर ₹23 + GST और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर ₹11 + GST चार्ज लगेगा।

इनकम टैक्स से जुड़ी दो राहतें भी मिली हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 28 सितंबर को जारी सर्कुलर के जरिए AY 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी है, जबकि संबंधित टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है। इसके अलावा पेंशन फंड नियामक PFRDA ने NPS और NPS लाइट के तहत प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) शुल्कों में संशोधन किया है — 1 अक्टूबर से POP के माध्यम से रजिस्ट्रेशन पर हर PRAN के लिए ₹200 का एकमुश्त ऑनबोर्डिंग शुल्क देना होगा।

रेलवे ने भी 1 से 31 अक्टूबर तक सेंट्रल रेलवे नेटवर्क में विशेष टिकट चेकिंग अभियान शुरू किया है — कंसेशन टिकट, रिजर्वेशन कोटा, रेलवे पास, E-Pass और PTO से सफर करने वालों के टिकट और दस्तावेजों की जांच होगी, इसलिए यात्रियों को टिकट के साथ निर्धारित ओरिजिनल ID रखने की सलाह दी गई है। वहीं दिल्ली-NCR में 1 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल या CNG भरवाने से पहले वाहन का वैध PUC (प्रदूषण जांच प्रमाणपत्र) जरूरी होगा।

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